राजगढ़ ब्यावरा अमीन खान ,
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मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के द्वारा तारीख 07 , 06 , 2024 को एक प्रस्तावित पत्र क्रमांक , 162 / कृषि भूमि नीलामी / 2024/380 7-08 ,जारी हुआ जिसमें बोर्ड ने निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की कृषि भूमि पर हो रहे अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में चिंता जताते हुए बोर्ड ने निर्णय लिया हे , बताया कि वर्षों से वक्फ बोर्ड की कृषि भूमि अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है , इसी के साथ वक्फ बोर्ड ने कृषि भूमि की नीलामी को लेकर एक पत्र जारी किया जिसमें 11,6,2024 से लेकर 16,6,2024 तक अलग-अलग संभागों में वक्फ बोर्ड की कृषि भूमि की नीलामी की जाएगी ,,,
1,, जबलपुर संभाग , प्रातः 10:00 बजे , 11, 06 , 2024 ,
2 , सागर संभाग , प्रातः 10:00 बजे , 12 , 06 , 2024 ,
3 , नर्मदापुरम संभाग , दोपहर 3:00 बजे , 12 , 06 , 2024
4 , रीवा एवं शहडोल , संभाग , प्रातः 10:00 बजे , 13 , 06 , 2024
5 , भोपाल संभाग , दोपहर 3:00 बजे , 13 , 06 , 2024
6 , ग्वालियर संभाग , प्रातः 10:00 बजे , 14 , 06 , 2024
7 , चंबल संभाग , दोपहर 3:00 बजे ,
14 , 06 , 2024 ,
8 , उज्जैन संभाग , प्रातः 10:00 बजे ,
15 , 06 , 2024 ,
9 , इन्दौर संभाग , प्रातः 10:00 बजे ,
16 , 06 , 2024
मैं की जाएगी
नीचे देखें वीडियो।। ,,,इस संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने बताया कि यह निर्णय वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाएगा , वक्फ बोर्ड की कृषि भूमि की नीलामी मध्य प्रदेश के अलग-अलग संभागों में की जायेगी, होने वाली नीलामी में प्रदेश का हर व्यक्ति भाग ले सकता है,
साथ ही डॉक्टर सानवर पटेल ने कहा ,
1. प्रत्येक कृषि भूमि की नीलामी न्यूनतम रिर्जव प्राईज़ के अनुसार उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कृषि भूमि पट्टो पर दी जावेगी।
2. ज़िले की वक्फ कृषि भूमियों की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सूची में निर्धारित आरक्षित राशि का 10% नीलामी तिथि को नीलामी से पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र वक्फ बोर्ड के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. कृषि भूमि नीलामी में सफल व्यक्ति को नीलामी की निर्धारित सम्पूर्ण राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / चैक सात दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र वक्फ बोर्ड के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।
4. नीलामी में असफल व्यक्तियों की आरक्षित राशि का प्रस्तुत डिमाण्ड ड्राफ्ट मूलतः वापस कर दिया जावेगा।
5. नीलामी में सफल व्यक्ति द्वारा किसी कारणवश असमर्थता जताई जाती है तो बोली में सम्मिलित दूसरे सबसे उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कृषि भूमि पट्टे पर आवंटित कर दी जावेगी।
6. संभागवार कृषि भूमि नीलामी में शेष रहने की दशा में कृषि भूमियों को आगामी दिनांकों में कार्यालय म०प्र० वक्फ बोर्ड भोपाल/ज़िला वक्फ कमेटियों के माध्यम से नीलामी की जा सकेगी। प्रदेश में मानसून प्रांरभ होने एवं फसल की बुआई में समय सीमा के दृष्टिगत पृथक से कोई विज्ञप्ति जारी नही की जाएगी।
7. कृषि भूमि की नीलामी की कार्यवाही को कराने अथवा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल को होगा। साथ ही श्री पटेल ने कहा बोर्ड द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा पट्टा नियम 2014 संशोधित 2020 के अंतर्गत म.प्र राज्य की सभांगवार समस्त वक्फ कृषि भूमियों की वार्षिक नीलामी केवल कृषि प्रायोजन हेतु कराई जाना है। वक्फ कृषि भूमि वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक नीलामी पट्ट/लीज़/तौजी/किराये हेतु एक वर्ष से तीन वर्षों पर देने की कार्यवाही कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल मुख्यालय से खुली बोली के आधार पर की जावेगी। संभागवार जिलों की वक्फ कृषि भूमियों की पृथक पृथक वक्फवार नीलामी की जाएगी इसके खसरा नम्बर, भूमि का रकबा नीलामी की न्यूनतम रिर्जव प्राईज़ एवं धरोहर राशि की जानकारी कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड की website: www.mpwaqfboard.org पर देखी जा सकती है। ज़िले की समस्त कृषि भूमियों की सूची की एक प्रति ज़िला वक्फ कमेटी के कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जाएगी तथा विस्तृत जानकारी के लिए ज़िला वक्फ कमेटी से सम्पर्क किया जा सकता है तथा एक सूची म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल के कार्यालय के सूचना पटल पर कार्य दिवस में भी देखी जा सकती है। प्रदेश के संभागवार वक्फ कृषि भूमियों की नीलामी निम्न तालिका अनुसार कराई जाएगी।